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बीकानेर,सीएम अशोक गहलोत द्वारा अवैध शराब की रोकथाम और नियत समय बाद बिक्री पर रोक लगाने के आदेशो के बाद अब बीकानेर के शराब ठेको पर पुलिस की सख्ती दिखने लगी है। बीते पांच दिनो से पुलिस रात आठ बजते ही ठेकों पर ताले लगाने पहुंच रही है। इतना ही पुलिस को अब शराब ठेकों की खिडक़ी, दीवार के छेद, शटर के नीचे टूटे हुए पत्थर को ठीक करवाना होगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया, सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्रों के साथ सुरक्षा सखियों को इसके लिए जागरूक करना होगा। इनमें से किसी भी माध्यम से रात आठ बजे बाद शराब बिकने की जानकारी मिलने पर ठेके का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) डॉ. रवि प्रकाश ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि रात आठ बजे बाद शराब की बिक्री अपराध बढऩे का प्रमुख कारण है। इस पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है। ऐसे में शराब की तस्करी के साथ निर्धारित समय के बाद बिक्री को रोकना होगा।

जांच के लिये गठित होगी टीमें
शराब ठेकों के सत्यापन के लिए पुलिस अधीक्षक को जिला आबकारी अधिकारी के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार करनी होगी। सभी वृताधिकारियों, थानाधिकारियों एवं आबकारी निरोधक दस्तों को सम्मिलित करते हुए सभी लाइसेंसी शराब की दुकानों का भौतिक सत्यापन करना होगा। इस दौरान शराब की दुकानों के वैकल्पिक द्वार शराब की बिक्री के लिए बनाई गई खिडक़ी, दीवार में छेद और शटर में अंतराल को ठीक करवाना होगा। इतना ही पुलिस को गश्त के दौरान शराब ठेकों के पास लगने वाले ठेलों, थडिय़ों और होटलों की भी नियमित जांच करनी होगी। शराब की दुकान रात आठ बजे बाद खुली या वैकल्पिक द्वार से शराब की बिक्री पाए जाने पर संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी भी शराब की दुकान के खुले पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी।

ब्रांचों को करवाना होगा बंद
शराब के लाइसेंसी ठेकों के साथ अवैध रूप से खोली गई ब्रांचों को बंद करवाना होगा। साथ ही शराब की बिक्री में किसी वाहन का उपयोग किया जाता है तो उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करनी होगी। अवैध शराब की बिक्री व तस्करी के मामलों में पुलिस की ओर से गहन अनुसंधान कर आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर प्रभावी कार्रवाई करनी होगी।

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