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बीकानेर, उरमूल डेयरी चैयरमेन नोपाराम जाखड़ की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जानकारी में रहे कि नोखा उपख्ंाड के सिंजगुरू निवासी बंशीलाल पुत्र कानाराम की शिकायत पर गत १२ अक्टूबर को राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड की प्रशासक सुषमा अरोड़ा ने एक आदेश जारी कर उरमूल डेयरी चैयरमेन नोपाराम जाखड़ को बर्खास्त कर दिया था। इस मामले में बंशीलाल ने अपनी शिकायत में डेयरी चैयरमेन नोपाराम पर अपनी तीसरी संतान की जानकारी छूपाने का आरोप लगाया था। अपनी बर्खास्तगी को लेकर डेयरी चैयरमेन नोपाराम जाखड़ ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर थी। गुरूवार को इसकी सुनवाई के बाद न्यायाधीश विजय विश्रोई ने अपने आदेश में कहा कि चैयरमेन नोपाराम जाखड़ की तीन संतान के संबंध में कोई पुख्ता सबुत पेश नहीं किये गये है। ऐसे में राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड की प्रशासक के आदेश को निरस्त कर बर्खास्तगी निरस्त कर दी है। बंशीलाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि नोपाराम जाखड़ ने उरमूर डेयरी चैयरमेन के चुनावों में अपनी तीसरी संतान की जानकारी छूपा ली थी। जबकि शिकायतकर्ता की ओर से इस मामले को कोई प्रमाणिक तथ्य पेश नहीं किये गये थे।

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