बीकानेर,प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत विभिन्न प्रकरणों में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए भूखंडों की लीज डीड स्वयं के हक में प्राप्त की जा सकती है।
नगर विकास न्यास के सचिव यशपाल आहूजा ने बताया कि बैनामा, विक्रय पत्र, गिफ्ट डीड, वसीयतनामा या रिलीज डीड (कोई एक) के आधार पर न्यास अभिलेखों में दर्ज नामांतरण पत्र, मृत्यु उपरांत नामांतरण पत्र प्रकरणों में पूर्व में जारी न्यास द्वारा समस्त दस्तावेज न्यास कार्यालय में समर्पित कर स्वयं के हक में नवीन लीज डीड प्राप्त की जा सकती है। उप विभाजित अथवा एकीकृत भूखंडों का स्वयं के हक में नामांतरण पत्र के स्थान पर नवीन लीज डीड प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रकरण जिनमें भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृति आदेश प्रस्तारित किए जा चुके हैं, ऐसे प्रकरणों में पूर्व में जारी लीज डीड या भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृति आदेश मूल न्यास कार्यालय में समर्पित करवाए जाने के उपरांत नवीन लीज डीड प्राप्त की जा सकती है। लीज होल्ड जारी लीज डीड के प्रकरणों में मूल लीजडीड न्यास कार्यालय में समर्पित किए जाने के उपरांत नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर फ्रीहोल्ड लीज डीड प्राप्त की जा सकती है।