बीकानेर,जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत, सदस्य पुखराज जोशी एवं मधुलिका आचार्य की ज्युरी ने प्रतिपक्षी सहारा इण्डिया के विरूद्ध परिवाद स्वीकार करते हुए परिवादिया बेवा सुमन सेवग को 17,445 /- (अखरे रूपये सत्रह हजार चार सौ पैतालीस रूपये) परिपक्वता राशि एवं इसके अलावा सेवा दोष हर्जाना स्वरूप 5,000 /- रूपये एवं परिवाद व्यय के 5,000/- रूपये का अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश सहारा इण्डिया को दिये है।
प्रकरण के अनुसार परिवादिया सुमन सेवग ने वर्ष 2013 में बचत खाता खुलवाया था परिवादिया द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि वर्ष 2018 में परिपक्व हुई जिस पर उसे 30,000/- रूपये का भुगतान होना था। प्रतिपक्षी ने परिपक्व राशि की एफडी करवाने का दबाव डाला और कहा कि कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है परंतु परिवादिया के मना करने पर उसे 15,000 /- रूपये का भुगतान कर दिया और 15,000/- रूपये की 18 माह के लिये एफ.डी. कंपनी द्वारा की गई जिसकी परिपक्वता राशि वर्ष 2019 में मिलनी थी परंतु सहारा इण्डिया, बीकानेर के संभागीय प्रबंधक, शाखा प्रबंधक राजेश रोहिला, इंचार्ज सहारा इण्डिया, बीकानेर कैलाश पुरोहित व अध्यक्ष सहारा इण्डिया, लखनऊ की आयोग ने लापरवाही मानते हुए वर्ष 2019 से 9 प्रतिशत ब्याज भी अदा करने के आदेश दिये है। उक्त राशि का भुगतान एक माह में न करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदायगी तक देने के आदेश दिये है। परिवादिया की ओर से पैरवी एडवोकेट जगदीश सेवग ने की।