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बीकानेर,सादुलगंज के एक आवासीय मकान में अवैध रूप से निर्माणधीन दुकानों पर कोर्ट का स्टे होने के बावजूद निर्माण कार्य बदस्तूर चल रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि अवैध निर्माण के इस मामले में पुख्ता तौर पर शिकायत होने के बावजूद नगर विकास न्यास प्रशासन की ओर से कोई निरोधात्मक कार्यवाही नहीं की जा रही है। मामला सादुलगंज के भूखण्ड संख्या सी-31 पर बने आवासीय मकान से जुड़ा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने पिछले दिनों नगर विकास न्यास प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि भूखण्ड संख्या सी-31 पर बने मकान के सेटबेक को कवर करके बिना व्यवसायिक कन्वर्जन कराये ही अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण के लिये राजस्थान नगरीय सुधार अधिनियम 1959 की धारा 73 के तहत नगर विकास न्यास बीकानेर से नियमानुसार अनुमति भी नहीं ली गई है। ऐसे में यह मामला सीधे तौर पर अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। जानकारी के अनुसार नगर विकास न्यास प्रशासन की ओर से इस मामले की शिकायत पर कोई निरोधात्मक कार्यवाही नहीं किये जाने से आहत होकर पीडि़त पक्ष ने न्यायालय में याचिका दायर कर आवासीय मकान में बन रही दुकानों के निर्माण रोक लगाकर निरोधात्क कार्यवाही की दरख्वास्त पेश की थी। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई में नगर विकास न्यास प्रशासन द्वारा नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही नहीं किये जाने पर 18 नंवबर 22 को निर्माण कार्य पर रोक के लिये स्थगन आदेश जारी कर दिया। इसके बावजूद मौके पर दुकानों का अवैध निर्माण जारी है। जानकारी में रहे कि सादुलगंज से जुड़ा यह पहला मामला नहीं है इससे पहले भी कई आवासीय मकानों में व्यवसायिक कॉम्पलेक्स और दुकानों के अवैध निर्माण को लेकर नगर विकास न्यास के पास शिकायतों का अंबार है। पता चला है कि अवैध निर्माण कराने वालों के ऊंचे रसूखात के कारण नगर विकास न्यास प्रशासन शिकायतों पर कार्यवाही करने में नाकाम बना हुआ है। नगर विकास न्यास की इस नाकामी के कारण नगर विकास न्यास की पॉश कॉलोनी कही जाने वाले सादुलगंज के आवासीय मकानों में बिना कन्वर्जन कराये व्यवसायिक कॉम्पलेक्स और दुकानों के अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आई हुई है।

सेटबैक को कवर कर बनाई जा रही दुकानें
सादुलगंज के भूखण्ड संख्या सी-31 पर बने इस मकान में बन रही दुकानों को लेकर की गई शिकायत में अवगत कराया गया है कि मकान की पश्चिम दिशा में छोड़े गये सेटबेक को कवर करके दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। फिलहाल नगर विकास न्यास सचिव ने इस मामले में मकान मालिक को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। जबकि न्यायालय ने निर्माण कार्य पर रोक आदेश जारी कर सुनवाई की आगामी तारीख २४ नवबंर २२ मुकर्रर की है। इसके बावजूद मकान मालिक द्वारा न्यायायल के स्थगन आदेश का उल्लघंन कर निर्माणकार्य बदस्तूर जारी है ।

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