नई दिल्ली,दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से नया सिम कार्ड नियम लागू किया गया है, जिसे ऑनलाइन बैकिंग करने वाले यूजर्स को मालूम होना चाहिए। दरअसल सरकार सिम कार्ड के जरिए होने वाले बैंक फ्रॉड को रोकने के मकसद से नया सिम कार्ड नियम पेश किया है। नए नियम के तहत DoT ने टेलिकॉम कंपनियों Airtel, Jio, Vi, BSNL और MTNL को निर्देश दिया है कि नए सिम के एक्टिवेट होने के 24 घंटे तक SMS की इनकमिंग और आउटगोइंग सुविधा को बंद रखा जाए। DoT ने सभी टेलिकॉम कंपनियों को 15 दिनों के भीतर नए नियम को लागू करने का आदेश दिया है।
*क्यों लाया नया निमय*
नया SIM Card नियम बढ़ते सिम स्वैपिंग के मामलों को देखते हुए लाया गया है। मौजूदा वक्त में कस्टमर की पर्सनल जारी चोरी करके नया सिम इश्यू कर लिया जाता है। जिसके बाद बिना कस्टमर की जानकारी के पुराना सिम बंद कर दिया जाता है। वही नए सिम से ओटीटी हासिल करके बैकिंग फ्रॉड जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में DoT ने टेलिकॉम कंपनियों को आदेश दिया कि नया सिम एक्टिवेट होने के 24 घंटे के भीतर कस्टमर को पुराने नंबर पर SMS भेजकर इजाजत ली जाए कि क्या उनकी तरप से नए सिम नए सिम या उसे अपग्रेड करने की रिक्वेस्ट डाली गई है? अगर कस्टमर नया सिम की रिक्वेस्ट को नकार देता हैं, तो नया सिम एक्टिवेट नहीं किया जाएगा।
*बढ़ते बैकिंग फ्रॉड को देखते हुए लिया गया नियम*
देश में डिजिटल लेनदेन में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हालांकि बैकिंग फ्रॉड डिजिटल राह में रोड़े अटका रहा है। कई मौकों पर देखा गया कि सिम स्वैपिंग के जरिए बड़े बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम दिया गया है। ऐसे में सरकार ने सभी टेलिकॉम कंपनियों को सिम एक्टिवेशन के लिए 24 घंटे का नया सिम लागू करने का निर्देश दिया गया है।