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बीकानेर,राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पैनल सदस्य व श्रेयांस बैद बाल दिवस के उपलक्ष में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कालू में बालकों को उनके अधिकार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 के बारे में बताते हुए कहा की बाल अपराधों की रोकथाम के लिए बना ये एक्ट उनको संरक्षण प्रदान करता है । पीड़ित बालक बालिकाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महाभियान लॉन्च किया गया है उन्हें पीड़ित प्रतिकर स्किम के तहत पीड़ित प्रतिकर उपलब्ध , धारा 40 पोक्सो अधिनियम के तहत अधिवक्ता काउंसलर उप्लब्ध करवाया जाता है । वंही भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड़ भारत सरकार के जिला जीव जंतु कल्याण मानद अधिकारी बैद ने बताया कि जीव जंतु के प्रति दया भाव भी रखें व 1962 नंबर की एनिमल एम्बुलेंस चलाये जाने की भी जानकारी छात्राओं को दी ।

इस दौरान प्रधानाचार्य सावित्री देवी, हनुमान प्रसाद शर्मा, महेश शर्मा, देवीलाल मिरासी, संपत सारण, राजीव चौधरी इत्यादि उपस्थित रहे ।

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