बीकानेर,राजस्थान हाइकोर्ट ने प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों का दूसरे जिले में तबादला होने पर तत्काल आवास सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.इसके साथ ही अदालत ने दो दिसंबर को विधि सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं. सीजे पंकज मित्थल और जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी एसोसिएशन की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि न्यायिक अधिकारियों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला होने पर उन्हें तत्काल सरकारी आवास नहीं मिलता है. इसलिए उन्हें सरकारी गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में ठहरना पड़ता है. यहां उनसे सात दिन तक सामान्य सरकारी दर पर किराया वसूला जाता है और बाद में बाजार दर से किराया मांगा जाता है. जिसके चलते न्यायिक अधिकारियों को परेशानी उठानी पड़ती है.
वहीं आईएएस अधिकारी और आरपीएस अधिकारी सर्किट हाउस में एक महिने से अधिक समय तक सरकारी दर पर रुक सकते हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए विधि सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं.