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बीकानेर। पांच वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में आज न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-4 रामअवतार सोनी ने एक महिला सहित दो जनों को आजीवर कारावास का दण्डादेश दिया है। साथ ही इन दोनों आरोपियों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी के अनुसार न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-4 रामअवतार सोनी ने दण्डादेश में अभियुक्त सुखदेव उर्फ सुखा पुत्र राजकुमार निवासी 79 जीबी, अनूपगढ़ को भारतीय दफा संहिता की धारा – 302, 120बी में आजीवन कारावास की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं किए जाने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटने का दण्डादेश दिया है। वहीं इस अभियुक्त सुखदेव उर्फ सुखा को भादस की धारा-201 में 5 वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास काटने का दण्डादेश दिया है।
इसी प्रकार अभियुक्त गीता देवी पत्नी मनजीत, निवासी 79 जीबी, अनूपगढ़ हाल लखुवाली, पीलीबंगा को भादस की धारा-302, 120बी में आजीवन कारावास और दस हजार रुपए का जुर्माना भरने का दण्डादेश दिया है।
यह था प्रकरण
अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी के अनुसार 12 अगस्त, 2016 को 79 जीबी, अनूपगढ़ निवासी हंसराज का शव दंतौर थाना क्षेत्र के बल्लर के पास भूरासर फांटा सडक़ पर पड़ा मिला था। जिसकी रिपोर्ट मृतक के पुत्र गुरुदयाल ने दंतौर थाना क्षेत्र में लिखवा दी थी। पुलिस ने इस मामले में जब अनुसंधान किया तो कहानी अवैध संबंधों के बीच रोड़ा बनने की निकली। दरअसल, हंसराज के छोटे बेटे मनजीत की पत्नी गीता देवी के सुखदेव उर्फ सुखा के साथ अवैध संबंध थे। जिसकी भनक हंसराज को लग गई थी। वह अपनी पुत्रवधु को मना करता था। तब गीता देवी ने अपने सास-ससुर, जेठ-जेठानी और पति के खिलाफ दहेज के लिए तंग परेशान करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। इसके बाद उसने सुखदेव के साथ हंसराज को मारने की योजना बनाई और इसी योजना के तहत हंसराज को कुंआ बांधने के लिए दंतौर थाना क्षेत्र में बुलाया और रोही में लेजाकर हंसराज के सिर पर व्हील पाने से वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने हत्या की इस वारदात को दुर्घटना का रूप देने के लिए एक ट्रक से हंसराज को टक्कर मारी और सडक़ किनारे उसके शव को इस प्रकार से रख दिया कि वो सडक़ हादसा लगेे।

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