बीकानेर,न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एन आई 2 बीकानेर की पीठासीन अधिकारी सोनल पुरोहित ने चैक अनादरण के मामले में भीनासर बीकानेर निवासी मुकेश से एक्सठिया को एक वर्ष के साधारण कारावास एव दो लाख पच्चीस हजार रु के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड की अदायगी न करने पर तीन माह का साधारण कारावास अलग से भुगतना पड़ेगा ।
मामला इस प्रकार है अभियुक्त मुकेश सेठिया ने परिवादी रेखा राम से निजी जरूरत के लिए दो लाख रुपए उधार लिए,बाद में परिवादी रेखाराम ने तकादा किया तो अभियुक्त मुकेश ने एक चैक दिया जिसे रेखराम ने अपनी बैक में भुगतान के लिए लगाया तो मुकेश के खाते में रूपए ना होने के कारण चैक अनादरण हो गया जिस पर रेखाराम ने अपने अधिवक्ता चतुर्भुज सारस्वत से दिनाक 31.1.2018 को न्यायालय में मुकदमा किया और अपने बयान करवाए और सात दस्तावेज पेश किए बाद सुनवाई के न्यायालय ने अभियुक्त मुकेश सेठिया को सजा सुनाई । परिवादी रेखाराम की तरफ से न्यायालय में चतुर्भुज सारस्वत,केदार सारस्वत ने की
अधिवक्ता चतुर्भुज सारस्वत राजस्थान हाई कोर्ट बीकानेर