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बीकानेर, बीकानेर नगरीय क्षेत्र में आवासीय परिसरों का वाणिज्यिक उपयोग करते हुए कोचिंग संस्थान अथवा ट्यूशन सेंटर चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया है।
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने सोमवार को आपदा प्रबंधन से संबंधित बिंदुओं की समीक्षा करते हुए बताया कि शहरी क्षेत्र के किसी भी आवासीय परिसर का वाणिज्यिक उपयोग करते हुए यहां कोचिंग संस्थान अथवा ट्यूशन सेंटर का संचालन किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे संस्थान जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं, लेकिन इन संस्थानों का संचालन फायर एनओसी के बिना किया जा रहा है, तो इनके विरूद्ध कार्यवाही के लिए भी नगर निगम को निर्देशित किया गया है।

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