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बीकानेर,नयाशहर थाने में मारपीट के एक मामले में झूठी एफआईआर दर्ज करवाने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता सुरेन्द्र व्यास की सनत वकालत की डिग्री को खारिज करने के लिए बार काउसनिल ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार व बीकानेर बार एसोसियेशन अध्यक्ष क ो वकालत करने पर रोक लगाने की मांग की है। इस संदर्भ ने दिनेश व्यास ने एक शिकायती पत्र राजस्थान उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार एट्रोन्टरी ऑफ जर्नल को व बीकानेर के बार एसोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष कमल नारायण पुरोहित से की है। व्यास ने आरोप लगाया है कि अधिवक्ता की आड में इनके तीन भाई भी उच्चस्तर के भूमाफिया है व करोड़ों रुपये के चैक कोर्ट में लगाये सभी चैक धारा 138 में न्यायालय ने खारिज कर दिये है। शहर डागा चौक में सेठों की हवेलियों पर करोड़ों रुपये की कोटड़ी व मकानों पर कब्जा कर रखा है,लोगों से 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत रकम ब्याज देते है। शिकायत में बताया गया है कि 12 अगस्त की रात को कीकाणी व्यासों के चौक निवासी दिनेश व्यास व घनश्याम व्यास के खिलाफ फर्जी व झूठी रिपोर्ट नयाशहर पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। जबकि कम्प्यूटर्स संचालक घनश्याम व्यास को सेंटर के बाहर गाली गलोच की। वहां पर जर्नल स्टोर की दुकान पर अधिवक्ता सुरेन्द्र व्यास ने मारपीट की।

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