बीकानेर,अवैध शराब के मामले में आरोपी को बचाने एवं मदद करने की एवज में रिश्वत लेते पकड़ गए आबकारी विभाग के तत्कालीन जमादार को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अभियुक्त को चार की सजा और 26 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
आबकारी विभाग में तत्कालीन जमादार वेदप्रकाश जाट को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई। 26 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय में 16 गवाहों के बयान करवाए गए थे।
यह है मामला
नोखा के जैसलसर निवासी परिवादी कैलाश ने 22 सितंबर, 2015 को एसीबी की बीकानेर चौकी में रिपोर्ट दी कि छह माह पहले खेत से कुछ दूरी पर छह कार्टन शराब के बदामद किए गए थे। उसके एक माह बाद आबकारी के नोखा थाने से उसके पिता को पकड़ने के लिए आए। तब जमादार वेदप्रकाश जाट ने मुकदमे में सहायता करने, रिमांड नहीं लेने के बदले 13 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की। परिवादी ने एसीबी बीकानेर चौकी को शिकायत की। एसीबी ने 28 सितंबर, 2015 को आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया था।