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जयपुर,सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अब निजी अस्पतालों में भी 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार मिल सकेगा। चाहे घायल व्यक्ति राजस्थान या अन्य प्रदेश का निवासी हो। राज्य सरकार ने सड़क हादसों में होने वाले मृत्यु को कम करने तथा घायलों को तुरन्त उपचार मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना शुरू की है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गजेन्द्र सिंह देवल ने बताया कि योजना के तहत घायल व्यक्ति का इलाज केवल वे ही निजी अस्पताल कर सकेंगे, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल होंगे एवं योजना में शामिल सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए घायलों को कई पहचान या पात्रता नहीं बतानी पड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार घायल व्यक्ति का बिना किसी पहचान एवं पात्रता के योजना में शामिल प्रदेश के निजी व सरकारी अस्पतालों में इलाज किया जाएगा।
*योजना में शामिल किये गये 182 पैकेज*
उन्होंने बताया कि इस योजना में प्रदेश के साथ ही अन्या राज्यों के घायलों का इलाज भी अस्पतालों को करना पडेगा, जो मरीज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र नहीं हैं उन्हें दुर्घटना के प्रथम 72 घण्टों के दौरान संबधित अस्पतालो में सामान्य चिकित्सा के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों के इलाज की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
उन्होंने बताया कि योजना में अब 182 पैकेज शामिल किए गए हैं जिनमें दुर्घटना घायल व्यक्तियों का उपचार किया जा सकेगा। इन पैकेजों को दो श्रेणियों में बांटा गया हैं जिसमें पहली श्रेणी में एमबीबीएस चिकित्सक द्वारा उपचार और दूसरी श्रेणी में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार का पैकेज बुक किए जा सकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार घायल व्यक्ति की पहले जान बचाने लिए अस्पतालों को पहले मरीज का इलाज करना होगा। इसके बाद पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए सूचना देनी होगी। दुर्घटना में घायल व्यक्ति के उपचार पर होने वाले खर्च का भुगतान संबंधित अस्पताल को राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा किया जाएगा, लेकिन इस खर्च की राशि का पुनर्भरण परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।

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