
बीकानेर ,आज इस मामले में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 बीकानेर श्री अनुभव तिवारी ने थानाधिकारी गोविंदसिंह चारण नयाशहर पुलिस थाना बीकानेर को प्रथम दृष्टया मुल्जिम मानते हुए उसके खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर उसे जरिए सम्मन तलब किया और न्यायाधीश महोदय ने पुलिस महानिदेशक राजस्थान पुलिस जयपुर को थानाधिकारी गोविंदसिंह चारण नयाशहर पुलिस थाना के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखने के भी आदेश दिए। परिवादी रमेश ओझा की तरफ से उक्त प्रकरण की पैरवी एडवोकेट हनुमान सिंह परिहार ने की