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बीकानेर,नगर निगम क्षेत्र में आने वाले आवासीय, व्यावसायिक भूखंड व भवनों के गृहकर की एक मुश्त राशि 30 जून तक जमा करवाने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत तथा शास्ति पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। नगर निगम आयुक्त गोपालराम बिरदा ने बताया कि इसी अवधि में नगरीय विकास कर की राशि एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज व शास्ति पर शतप्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पहले का नगरीय विकास कर बकाया हैं उनमें एक मुश्त राशि जमा करवाने पर शास्ति की छूट के साथ -साथ मूल बकाया में भी 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
बिरदा ने बताया कि इस छूट के अलावा नगरीय विकास कर की सम्पूर्ण बकाया राशि जमा होने पर चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की कर राशि 30 जून तक जमा करवाने पर 10 प्रतिशत तथा 30 सितम्बर तक जमा करवाने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। महिला स्वामित्व की सम्पत्ति पर चालू वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नगरीय विकास कर के बकायेदारों को राशि जमा कराने के लिए विपत्र साधारण डाक द्वारा वितरित करवाये गए हैं। विपत्र नहीं मिलने की स्थिति में सम्बंधित बकायदार निगम के मुख्य कार्यालय में संपर्क कर राशि जमा करवा सकते हैं। कर की राशि ऑनलाइन भी जमा करवाई जा सकती है।
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