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बीकानेर, नई दिल्ली. एम्पलॉई पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशनधारकों (Pensioners) को एक यूनिक नंबर जारी किया जाता है, जिसकी मदद से वे रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करते हैं. इस नंबर को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) कहा जाता है. किसी भी कंपनी से रिटायर होने वाले शख्स को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से पीपीओ नंबर को जारी किया जाता है. रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ कर्मचारी को एक लेटर जारी करता है, जिसमें पीपीओ की डिटेल्स होता है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपना पीपीओ नंबर खो देता है वो अपने बैंक अकाउंट की मदद से आसानी से प्राप्त कर सकता है. आइए जानते हैं क्या है इसका प्रोसेस.

EPFO के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपना PPO नंबर खो देता है तो वह अपने बैंक अकाउंट नंबर या फिर PF नंबर की मदद से इसे आसानी से दोबारा प्राप्त कर सकता है.आइए जानते हैं क्या है इसकी प्रॉसेस.

सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट

>> https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं.
>> अब लेफ्ट साइड में दिए हुए ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ सेक्शन में ‘Pensioners Portal’ के विकल्प पर क्लिक करें.
>> क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा. इस पेज पर आपको लेफ्ट साइड मं दिए ‘Know Your PPO No. विकल्प पर क्लिक करना होगा.
>> यहां आपको अपने उस बैंक अकाउंट नंबर को डालना होगा, ​जो आपके पेंशन फंड से लिंक्ड है. या >> फिर आप अपना PF नंबर जिसे मेंबर आईडी भी कहते हैं, को डालकर सर्च कर सकते हैं.
​>> डिटेल्स के सफलतापूर्वक सबमिशन के बाद PPF नंबर स्क्रीन पर शो होने लगेगा.

ऐसे भी मिल सकता है पीपीओ नंबर
इसके अलावा आप https://mis.epfindia.gov.in/PensionPaymentEnquiry/ को नए टैब में खोलकर भी अपना पीपीओ नंबर प्राप्त कर सकते हैं. पीपीओ नंबर संबधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ईपीएफओ की अलग वेबसाइट है. यहां आप जीवन प्रमाण पत्र, पीपीओ नंबर, पेमेंट संबंधी जानकारी और अपने पेंशन स्टेटस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

जानिए क्यों जरूरी होता है पीपीओ नंबर
एक पेंशनधारक के तौर पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पासबुक में पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर दर्ज हो. कई बार ऐसा होता है कि पेंशनधारक के पासबुक में बैंक कर्मचारी पीपीओ नंबर नहीं दर्ज करते हैं. किसी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पेंशन अकाउंट ट्रांसफर किए जाने पर जब पासबुक में पीपीओ नंबर नहीं होता है तो इससे परेशानी खड़ी हो सकती है. इसके कारण पेंशन जारी होने भी देर हो सकता है.

इसके अलावा, अगर आप अपने पेंशन संबंधी कोई शिकायत ईपीएफओ में दर्ज कराते हैं तो यहां भी आपको पीपीओ नंबर देना अनिवार्य होता है. ऑनलाइन पेंशन स्टेटस जानने के लिए भी पीपीओ नंबर की जरूरत होती है.

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