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बीकानेर,बीकानेर इंजीनियरिग कॉलेज के 17 नॉन टीचिंग कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर रोक के आदेश के बाद सोमवार को ज्वाइन करने गए,कार्मिकों को महाविधालय प्रशासन ने कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया। प्रशासन का कहना है कि इस संबध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन माँगा गया है।

बर्खास्तगी के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
जानकारी के अनुसार राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने बीकानेर इंजीनियरिग कॉलेज के 17 नॉन टीचिंग कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही तकनीकी शिक्षा सचिव और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए हैं।
राजस्थान हाई कोर्ट में दी चुनौती
17 नियमित नॉन टीचिंग कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश के खिलाफ कार्मिक राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर गए। न्यायालय से बर्खास्तगी पर रोक लगाने की मांग की। कर्मचारियों का तर्क था कि बर्खास्तगी के से पहले उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया और ना ही सुना गया। सीधे ही आदेश जारी कर दिए।

देर तक बैठे रहे कार्मिक
जानकारी के अनुसार राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के 25 मार्च के आदेश को लेकर कर्मचारी सोमवार को महाविधालय गए और प्राचार्य से मिले। जानकारी के अनुसार प्रातः 11 बजे से सांय 5 बजे तक महाविधालय में कर्मचारी जोइनिंग के इंतजार में रहे।लेकिन बाद में सरकार से मार्गदर्शन की बात पर, नाखुश कर्मचारी जिला कलक्टर से मिलने के लिए निकले।

राज्य सरकार से मार्ग दर्शन लिया जा रहा है
हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी जॉइनिंग करने आये थे। हाईकोर्ट के आदेश को विधिक राय के लिए भेजा गया है। सरकार से भी इस संबध में राय मांगी गई है।
मनोज कुड्डी
प्राचार्य,इंजीनियरिग कॉलेज बीकानेर

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