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जयपुर। राज्य सरकार द्वारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आर्थिक कमजोर वर्ग के नागरिकों को हर वर्ष नया इनकम एण्ड एसेट सर्टिफिकेट बनवाने की अनिवार्यता से छूट दी गई है। इस संबंध में राज्य सरकार न एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार एक बार इनकम एण्ड एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के बाद आगामी वर्ष में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर केवल सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।

यह सुविधा अधिकतम 3 वर्ष के लिए दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के नागरिकों के हित को द्वष्टिगत रखते हुए यह महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

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