बीकानेर आयुर्वेद भारत मे हजारों वर्षों से है और इसे बीमारियों के इलाज और एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता रहा है । अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व के कारण आधुनिक दुनिया ने भी आयुर्वेद के सिद्धांतों और अवधारणाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है । ऐसे में परियोजना निदेशक , राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर द्वारा आर . जी . एच . एस . के तहत आयुर्वेदिक औषधियों को नहीं लेने व भुगतान देय नही होने के आदेश जारी किये है जो दुर्भाग्यपूर्ण है ।
राजस्थान शिक्षक संघ ( राष्ट्रीय ) के प्रदेश महामंत्री अरविंद व्यास व अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य ने बताया कि आयुर्वेद एवं योग द्वारा चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने पृथक से आयुष मंत्रालय भी खोल रखा है । वहीं आयुर्वेद को ( डब्ल्यू.एच.ओ . ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1976 में मान्यता भी प्रदान की थी ।
संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सम्पतसिंह ने बताया कि जब शिक्षको व कर्मचारियों के वेतन से आर.पी.एम. फ . काटी जाती थी तब आयुर्वेदिक औषधियों के क्रय बिलो का पुनर्भरण किया जाता रहा । किंतु इसी कटौती को आर . जी . एच.एस. में रूपांतरित करने के बाद इसे आर.जी.एच.एस. से बाहर रखने व भुगतान देय नही होने के आदेश जारी किए गए है जो कि आयुर्वेदिक दवाइयों से स्वस्थ्य होने वाले रोगियों की आस्था व विश्वास के साथ धोखा करने जैसा है ।
संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री प्रहलाद शर्मा व जिलामंत्री नरेन्द्र आचार्य ने बताया कि संगठन ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आयुर्वेदिक औषधियों को ऐलोपैथिक दवाइयों के समान ही आर . जी . एच . एस . के अंतर्गत लेते हुए उसके बिलो के भुगतान किये जाने के आदेश पारित करवाने की मांग की है ।