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बीकानेर, शनिवार 30 अप्रैल को प्रदेशभर के साथ बीकानेर जिले में कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत अब तक का सबसे बड़ा चलानिंग अभियान चलाया जाएगा। संभाग, जिला व पुलिस प्रशासन के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही दिन में अपने-अपने क्षेत्रों में कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर नकेल कसेंगे। स्वास्थ्य विभाग के तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा कुल मिलकर 550 चालान बुक विभिन्न स्तर के अधिकारीयों को सुपुर्द की जा चुकी है। शहर से लेकर गाँव तक सार्वजनिक स्थानों पर दुकानों, संस्थानों व व्यक्तियों पर एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत 200 रूपए तक के चालान काटे जाएंगे। राज्य में सर्वाधिक चालान काटने वाले प्रथम 3 जिलों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने अभियान को सफलतम बनाने के निर्देश दिए हैं।

सीएमएचओ डॉ. बी.एल. मीणा ने बताया कि तम्बाकू मुक्त राजस्थान की 100 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत शनिवार को पूरे प्रदेश सहित बीकानेर में ये महा अभियान चलेगा जिसका उद्देश्य है कि तम्बाकू के विरुद्ध के सख्त सन्देश जनता में पहुंचे । इसमें स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग है लेकिन संभाग प्रशासन, जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन की भूमिका सबसे बड़ी रहेगी। सुबह 7 बजे से ये कार्यवाहियां शुरू हो जाएंगी। सुबह 7 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे चलानिंग की इकजाई रिपोर्ट जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटिन, तम्बाकू अथवा मिनरल ऑयल युक्त पान मसाले एवं फ्लेवर्ड सुपारी को प्रतिबंधित किया गया है, इनके भण्डारण करने वालों की भी खोज विभाग द्वारा की जाएगी और मिलने पर जब्ती की कार्यवाही भी की जाएगी।

*ये धाराएं लगाईं जाएंगी*
डिप्टी सीएमएचओ स्वास्थ्य डॉ लोकेश गुप्ता ने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर चालान किया जाएगा जबकि नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद न बेचने का होर्डिंग ना लगाने वालों पर धारा 6 ए के तहत चालान होगा। धारा 6 बी के तहत विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों व अस्पतालों के 100 गज दायरे में सिगरेट बेचने वाले पर चालान किया जाएगा। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन हटवाए जाएंगे। सभी तम्बाकू विक्रेताओं को समझाइश कर प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा 7 के तहत खुली सिगरेट बेचना भी अपराध है। कोई तम्बाकू उत्पाद किसी नाबालिक को दिखना नहीं चाहिए लिहाजा कोई उत्पाद बाहर की तरफ प्रदर्शित होना धारा 6 बी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। कहीं भी बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा या तम्बाकू का कोई भी उत्पाद प्रदर्शित पाया गया तो भी चालान कटेगा।

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