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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने आदेश दिए हैं कि REET-2021 भर्ती परीक्षा के लेवल-1 की नियुक्तियां होने पर वह हाईकोर्ट में लगी रिट याचिकाओं पर अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। सुनवाई के दौरान पेश हुए SOG के ADG अशोक राठौड़ को डिविजनल बेंच ने आदेश दिए हैं। इसमें अगली तारीख 26 मई 2022 को पूरी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि एसओजी के पास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSER) के पूर्व अध्यक्ष डीपी जारोली के खिलाफ सबूत नहीं हैं।

REET भर्ती लेवल-1 और लेवल-2 में धांधली, नकल और पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग पर लगी याचिकाओं पर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की डिवीजनल बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की कोर्ट ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, रीट अभ्यर्थी मधु कुमारी नागर और भागचन्द शर्मा की रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।

एडवोकेट रामप्रताप सैनी,याचिकाकर्ता मधु कुमारी नागर के वकील।
याचिकाकर्ता इन्वेस्टिगेशन में मदद और सबूत पेश कर सकते हैं
REET अभ्यर्थी मधु कुमारी नागर के एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने दैनिक भास्कर को बताया- REET लेवल 1 की नियुक्तियां होने जा रही हैं, उन्हें रोकने की मांग कोर्ट में उठाई गई। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि REET लेवल-1 की भर्तियां इस याचिका के अंतिम आदेश के ऑर्डर से प्रभावित रहेंगी। SOG के ADG अशोक राठौड़ भी कोर्ट में कि अब तक की जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई को रखी है। 26 मई तक कोर्ट ने जांच जारी रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही, याचिकाकर्ताओं को भी आदेश देते हुए कहा कि अगर वो चाहें तो इस केस के संबंध में इन्वेस्टिगेशन में अपनी मदद कर सकते हैं और सबूत पेश कर सकते हैं।

एडवोकेट दीपक कुमार कैन, याचिकाकर्ता भागचन्द शर्मा व अन्य वकील।
डेढ़ से दो घंटे तक चली सुनवाई
REET अभ्यर्थी भागचन्द शर्मा के एडवोकेट दीपक कुमार कैन ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि हाईकोर्ट में डेढ़ से दो घंटे तक केस की सुनवाई चली। सभी पक्षों की ओर से अच्छी बहस की गई। हमने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष रहे डीपी जारोली को सरकार ने सस्पेंड किया हुआ है, तो फिर SOG उन्हें जांच और पूछताछ के लिए अब तक बुला क्यों नहीं रही है। ADG अशोक राठौड़ ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ADG राठौड़ ने कोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की तो कोर्ट ने सबसे पहले पूछा अब तक कितने आरोपियों को पकड़ा है। जिस पर राठौड़ ने गोलमोल सा जवाब देते हुए कहा कि जांच जारी है। याचिकाकर्ता की ओर से हमने कोर्ट में कहा- जिन आरोपियों को अब तक पकड़ा है, वो जमानत पर चले गए हैं।

इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए SOG के ADG 26 मई को पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा। उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। सुनवाई में विशेष मुद्दा यह रहा कि लेवल-1 में जिस तरीके से सरकार नियुक्तियां देने की तैयारी कर रही है। उस पर कोर्ट ने आदेश दिए कि अगर सरकार नियुक्तियां देती है, तो वह सभी नियुक्तियां कोर्ट की रिट याचिकाओं के निर्णयों के अधीन रहेंगी। हमें पूरा भरोसा है कि अगली सुनवाई में कोर्ट कोई बड़ा फैसला करेगी।

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