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बीकानेर,सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं मुहैया नहीं कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने लूकणकरणस विकास अधिकारी और कैला ग्राम विकास अधिकारी पर पांच पांच हजार का जुर्माना लगाया है। जानकारी में रहे कि इससे राज्य सूचना आयुक्त ने नगर विकास न्यास सचिव और श्रीडूंगरगढ़ के अधिशाषी अधिकारी पर आरटीआई एक्ट के तहत जुर्माना लगाया था। जानकारी में रहे कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय अवधि में सूचनाएं मुहैया कराने का प्रावधान है लेकिन शासन प्रशासन के अधिकारी इस मामले में लापरवाही बरत रहे है। ऐसे में अब राज्य सूचना आयोग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। आयोग की ओर से बीते दो दिन के अंतराल में लोक प्रशासन से जुड़े सात अधिकारियों पर आरटीआई एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जा चुका है। इनमें लूणकरणसर बीडीओं और केला ग्राम विकास अधिकारी भ्ी शामिल है। जिन्होने आवेदक को निर्धारित समय अवधि में लोक सूचनाएं मुहैया नहीं कराई । इसके अलावा चूरू जिले में राजलदेसर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने राजसमंद के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सूचना मुहैया नहीं कराने पर श्रीगंगानगर में नगर परिषद के आयुक्त पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माने का आदेश दिया है। आयोग ने चितौडग़ढ़ के प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी पर पांच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की है। आयोग ने डूंगरपुर जिले में सीमल

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