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श्रीकोलायत के कपिल सरोवर के पायतन क्षेत्र के खसरा नंबर 30 /1मैं पिछले काफी समय से पेड़ों की कटाई हुई और उसी पायतन में मिट्टी का भराव करके भूमाफिया कब्जे की फिराक में है इसको लेकर कोलायत के एडवोकेट दलीप सिंह राजपुरोहित ने लोकायुक्त से मिलकर मामले के बारे में अवगत करवाया तो लोकायुक्त ने तुरंत धार्मिक आस्था कपिल सरोवर को देखते हुए कोलायत उपखण्ड अधिकारी प्रदीप कुमार डीएफओ रंगास्वामी व कोलायत रेंजर मेराजुद्दीन के खिलाफ संज्ञान लेते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक सचिवालय जयपुर को आदेश देकर के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिये है इसी मामले में लोकायुक्त ने जिला कलेक्टर बीकानेर भगवती प्रसाद कलाल को मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए

क्या है मामला श्री कोलायत के कपिल सरोवर के पायतन के खसरा संख्या 30/1 की रकबा 1356 बीघा भूमि वन विभाग की है उसी भूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा (29) व (2 व3) के तहत रक्षित वन संपदा अभी लिखित है उसी भूमि पर वर्ष 2002 में वन विभाग के अधिकारियों ने चंद पैसों के लालच में आकर उसी भूमि पर पेड़ कटवाने शुरू कर दिए तो राजस्थान उच्च न्यायालय में दाखिल हुई सिविल रिट पिटिशन संख्या 1671 ऑब्लिक 2002 शीर्षक योगेश आदि बनाम राज्य सरकार आदि में दिनांक 14 नवम्बर 2003 को उच्च न्यायालय ने आदेश देकर कोलायत के खसरा नंबर 30 के क्षेत्रफल 1362 बीघा वन भूमि पर रक्षित रक्षित वन संपदा की गैर वानिकी कार्य हेतु रोक के आदेश दिए और कहा कि पायतन के क्षेत्र में पेड़ों की कटाई कभी नही होगी उसके बाद भी कोलायत उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार व डीएफओ रंगास्वामी व रेंजर मेराजुद्दीन ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए वन भूमि में उन्होंने पेड़ कटवाने शुरू कर दिए ओर पेड़ो की कटाई करने वालो पर अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की और वर्तमान में उसी भूमि पर उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार फिर पेड़ों की कटाई की फिराक में लगे हुवे है उपखण्ड अधिकारी ने स्थानीय खनन माफियाओं से अवैध रूप से लाखो रुपए की वसूली करके वन विभाग के अधिकारियों को पैसों का लालच देकर सरोवर के पायतन की वन विभाग की भूमि पर फिर पेड़ कटवाकर अवैध रुप से निर्माण करवाना चाहते है इसी भूमि पर कोलायत ग्राम पंचायत ने भी सेकड़ो पटे जारी किये है कुछ भूमाफियाओं ने उसी भूमि पर कब्जा करके निर्माण भी कर लिए है

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