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बीकानेर,यदि किसी व्यापारी का वित्तीय वर्ष 17-18 से वित्तीय वर्ष 21-22 में किसी भी वर्ष टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है ,तो उस व्यापारी को GST एक्ट के अनुसार ऑनलाइन इ -इनवॉइस जारी करना अनिवार्य होगा . अन्यथा इनवॉइस मान्य नहीं होगा एवं खरीददार व्यापारी को टैक्स इनपुट नहीं मिल पायेगा

इ- इनवॉइस कैसा होगा –

होगा तो व्यापारी के नियमित इनवॉइस ही , बस नियमित इनवॉइस बना कर उसकी डिटेल GST पोर्टल पर डालनी होगी . फिर वहां से ऑनलाइन ही INR व QR कोड जारी होगा जिसे अपने नियमित इनवॉइस पर लिखना होगा . तब इनवॉइस ,इ -इनवॉइस माना जायेगा .
इ -वेबिल पहले की तरह ही जारी करना होगा .
इ -वेबिल एवं इ -इनवॉइस दोनों अलग अलग विषय है . इ -इनवॉइस जारी करने पर भी इ -वेबिल जारी करना होगा … regards CA sudhish sharma

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