बीकानेर,राजस्थान सरकार के पेंशन विभाग द्वारा दिनांक 12.9.2008 से पूर्व जो पीपीओ जारी किये जाते थे उनमें पारिवारिक पेंशनर का नाम व जन्म दिनांक सामान्यतः अंकित नहीं किया जाता था। जिस कारण से वर्तमान में पारिवारिक पेंशनर्स को 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर भी देय अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्राप्त करने में परेशानी आ रही है ।
पारिवारिक पेंशनर को अतिरिक्त पेंशन का लाभ समय पर बिना किसी विलंब और परेशानी के प्राप्त हो जाये इस उद्देश्य से सभी कोषाधिकारियों को एवं सभी क्षेत्रीय पेंशन कार्यालयों को पेंशन निदेशालय के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन पीपीओ में पारिवारिक पेंशनर का नाम अथवा जन्म दिनांक अंकित नहीं है, तथा उनके प्री-2016 में संशोधित वेतनमान के अनुसार संशोधित पेंशन निर्धारित करते समय जन्म दिनांक अंकित कर दी गई है तो उसके आधार पर लीगेसी डाटा में पारिवारिक पेंशनर का नाम तथा जन्म दिनांक अंकित कर लिया जाए । तथा जिन पारिवारिक पेंशनर्स के जन्म दिनांक प्री-2016 के पश्चात भी अंकित नहीं हो सके हैं, उनका संपूर्ण विवरण बनाकर संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय / मुख्यालय को उपलब्ध कराएं जिससे उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पारिवारिक पेंशनर का जन्म दिनांक का निर्धारण हो सके ।
अतः सभी पेंशनर्स /पारिवारिक पेंशनर्स साथियों से अनुरोध है कि यदि उनके पीपीओ में पारिवारिक पेंशनर के जन्म दिनांक अंकित नहीं हैं तो उन्हें चाहिए कि दिनांक 12.9.2008 से पूर्व जारी राशन कार्ड, वोटर आईडी, पैनकार्ड,पासपोर्ट या स्कूल / सेकेंडरी के सर्टिफिकेट के आधार पर पारिवारिक पेंशनर का जन्म दिनांक अंकित कराने हेतु कार्रवाई करें ताकि जब भी अतिरिक्त पेंशन देय हो, तब बिना किसी विलंब के समय पर उन्हें अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके ।
इस संबंध में निर्देशक पेंशन विभाग द्वारा कोषाधिकारियों को जारी पत्र की प्रति संलग्न की जा रही है ।
सभी आदरणीय पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स अपना पीपीओ एक बार अवश्य ही चैक कर लें और अगर उसमें उनका जन्म दिनांक अंकित नहीं है तो वे तत्काल संबंधित कोष कार्यालय से उक्त प्रक्रिया अनुसार जन्मदिन अंकित करवा लें ।
धन्यवाद
26-03-2022
उक्त अनुरोध पारिवारिक पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ समय रहते प्राप्त हो इसलिए किया जा रहा है ।
*चेतन कुमार जैन*
*सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी*
📱 *94140 52232*
*आरके मिश्रा*
*सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता*
*वैशाली नगर जयपुर*