Trending Now












बीकानेर,वाहनों के साथ परिवहन अधिनियम के तहत छेड़छाड़ करना कानूनन गलत है। बड़े वाहनों में छेड़छाड़ कई बार जानलेवा साबित होती है। ट्रक व ट्रेलरों में डीजल टैंक दो-दो लगाए जा रहे है। जो निमयानुसार गलत है। एक कंपनी और दूसरा डीजल टैंक मालिक अवैध रुप से लगाते है। हादसे के समय डीजल टैंक फटने से आग लगने की आशंका रहता है। जिला, पुलिस व परिवहन विभाग की उदासीनता के चलते ऐसे सैकड़ों ट्रक राजमार्गों पर सरपट दौड़ रहे है।

राजस्थान और पंजाब हरियाणा में डीजल के दामों में सात से दस रुपए का अंतर है। ऐसे में ट्रक-ट्रेलर मालिकों ने नियम विरूद्ध एक्यट्रा डीजल टैंक लगवा लिए है। वह पंजाब-हरियाणा से डीजल के दोनों टैंक फुल करवाते हैं। राजस्थान से पंजाब व हरियाणा जाने वाले ट्रक-ट्रेलर डीजल भरवा कर ले आते हैं।

राजमार्गों पर सैकड़ों ट्रक-ट्रेलर ऐसे चल रहे है, जिनके नियम विरूद्ध डबल टैंक बनवा रखे है। परिवहन अधिकारी केवल अधूरे काग़ज़ात, टैक्स बकाया, ओवर लोडिंग के चालान कर जुर्माना लगाते है लेकिन वाहन के साथ छेड़छाड़ संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।

लूणकरनसर तहसील के बामनवाली के पास दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद डीजल टैंक फट गया और ट्रक आग की लपटों में घिर गया, जिससे एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई।

कोलायत तहसील के दियातरा गांव के पास बजरी से भरे ट्रेलर में अचानक आग लग गई। इस ट्रेलरवमें भी डबल टैंक था। गनीमत रही कि ट्रेलर चालक कूद गया, जिससे बड़ा हादसा नहीं हुआ।

ट्रक-ट्रेलरों में डबल डीजल टैंक बनवाना नियमानुसार गलत है। परिवहन विभाग अधिकारी वाहन को सीज, जुर्माना अथवा दोनों करने के अधिकारी होते है। परिवहन विभाग के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं।
हनुमान शर्मा, सचिव बीकानेर सिटीजन एसोसिएशन

ट्रक-ट्रेलर हो अन्य कोई वाहन कंपनी से लगा ही डीजल टैंक होता है। एक्सट्रा डीजल टैंक लगाना गलत है। ऐसे वाहनों पर पांच से दस हजार तक का जुर्माना है। डबल डीजल टैंक के वाहन पकड़े जाने पर कार्रवाई भी करते हैं।
नेमीचंद पारीक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बीकानेर

Author