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बीकानेर, ‘एमनेस्टी स्कीम 2021’ के तहत वे इकाईयां जिनके द्वारा राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 के तहत अनुदान प्राप्त किया गया है, परंतु योजना के प्रावधान संख्या 14 में उल्लेखित शर्तों की पालना में असफल रही है, ऐसी इकाइयों से मूल अनुदान राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत/ वसूलनीय संपूर्ण राशि को माफ किया जाएगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि उक्त योजना में लाभान्वित असफल इकाईयां इस योजना का लाभ उठाना चाहती है, वे रानी बाज़ार स्थित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कार्यालय में 31 मार्च तक कार्यालय समय में उपस्थित होकर छूट का लाभ उठा सकती है।

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