बीकानेर,सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. अदालत ने कहा है कि मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी से पैदा हुआ बच्चा अनुकंपा नियुक्ति का पात्र है. कोर्ट का मानना है कि कानून आधारित किसी भी नीति में वंश समेत अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. जस्टिस यूयू ललित, एस रवींद्र भट्ट और पीएस नरसिंह की बेंच ने यह फैसला सुनाया. इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के 18 जनवरी 2018 के आदेश को खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मुकेश कुमार की अनुकंपा नियुक्ति पर योजना के तहत सिर्फ इसलिए विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह दूसरी पत्नी का बेटा है. कोर्ट ने कहा कि भारतीय रेलवे की मौजूदा नीति के अनुसार उसके मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है.