बीकानेर,पॉक्सो कोर्ट ने सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की छात्रा को भगाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानकर 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी को 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी भुगतना होगा। पीड़िता के पिता ने 18 जनवरी, 18 को गंगाशहर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी थी।
पुलिस ने मामले की छानबीन की तो सामने आया कि यूपी में आजमगढ़ निवासी धीरेन्द्रसिंह ठाकुर छात्रा को बहला-फुसलाकर जयपुर, अहमदाबाद ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने छात्रा को अहमदाबाद से बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। पोक्सो कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उसे 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी भुगतना होगा। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी सुभाष साहू ने की।