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जयपुर। RPSC,अजमेर ने सन -2011 में विज्ञापन जारी किया था। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया था चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद अभ्यर्थी का चयन किया गया लेकिन दस्तावेज सत्यापन के बाद भी प्रार्थी को न तो नियुक्त पत्र जारी किया गया और ना ही स्कूल आवंटित किया गया । प्रार्थी प्रहलाद सिंह शेखावत की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता हितेष बागड़ी ने न्यायालय को बताया कि प्रार्थी सभी योग्यताएं रखता है इसके बावजूद उस को नियुक्त -पत्र भी जारी नहीं किया गया और न ही कोई भी स्कूल आवंटित की गई। जबकि निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने आदेश दिनांक 04-01-2022 में यह अंकित था की काउंसलिंग के दिन ही नियुक्त पत्र जारी कर दिया जाएगा। न्यायाधीश श्री महेन्द्र गोयल की न्यायालय ने सभी तर्कों को सुनते हुए मामले में नोटिस जारी कर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से जवाब- तलब किया एवम मामले को पुनः सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद रखा गया ।

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