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बीकानेर,सरकार ने दो साल के लिए फिर आबकारी नीति जारी कर दी है। इस बार पहले से शराब दुकान का संचालन कर रहे ठेकेदार दो साल के लिए दुकानों का नवीनीकरण करा सकेंगे। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा उन दुकानों की नीलामी की जाएगी। इस बार सरकार ने शराब से सालाना आय का लक्ष्य १५ हजार करोड़ से अधिक का रखा है।

बीकानेर में तकरीबन ५०० करोड़ का लक्ष्य अनुमानित है। दुकानों की संख्या पहले की तरह 226 रहेगी। दुकानों के खुलने का समय सुबह दस से शाम आठ बजे तक रहेगा। वार्षिक गारंटी में सात से 12 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। इस बार विशेष बात यह है कि आरएसबीसीएल के जरिए एसी मॉडल शॉप खोली जाएगी। एयरपोर्ट पर भी दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। इन दुकानों पर प्रीमियम शराब, हैरिटेज लिकर, प्रीमियम वाइन और प्रीमियम बीयर और असेसरीज ही बेचने की अनुमति होगी। होटल संचालकों को लाइसेंस का नवीनीकरण एक साथ कराने पर 20 फीसदी शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है। यानि 4 साल की फीस देने पर 5 साल का लाइसेंस मिलेगा।

28 तक दुकान नवीनीकरण
वर्तमान शराब ठेकेदार अपनी दुकान की कंपोजिट फीस जमा करवाकर 28 फरवरी तक नवीनीकरण करा सकेंगे। नवीनीकरण के लिए तय गारंटी के हिसाब से शराब का उठाव कर बिक्री करने और बकाया पैसा जमा करवाने की शर्त रखी गई है। दुकान की नवीनीकरण राशि सात मार्च तक ठेकेदार जमा करा सकेंगे। इसी प्रकार धरोहर राशि व एडवांस राशि 14 मार्च तक जमा करवानी होगी। होटल और रेस्टोरेंट बार की लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। लाइसेंस फीस के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद सीमा को शहरी क्षेत्र माना जाएगा।

एसी मॉडल शॉप की जिम्मेदारी आरएसबीसीएल पर
राज्य में एसी मॉडल शॉप खोलने का पहली बार प्रावधान किया गया है। यह कमान सरकारी कंपनी राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन (आरएसबीसीएल) को सौंपी गई है। एसी मॉडल शॉप सालाना लाइसेंस फीस पर आबंटित की जाएंगी। आरएसबीसीएल इन मॉडल शॉप को निजी भागीदारी से संचालित कराएगा। इन दुकानों पर प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर, प्रीमियम वाइन व प्रीमियम बीयर ही बेची जा सकेगी। बीकानेर में इन दुकानों के लिए लाइसेंस फीस १५ लाख रुपए निर्धारित की गई है। दुकान आबंटन ऑनलाइन नीलामी से तीन साल के लिए होगा। 2 साल अवधि और बढ़ाई जा सकेगी।

एक व्यक्ति को पांच दुकानें
एक व्यक्ति को एक जिले में दो और राज्यभर में अधिकतम पांच दुकानें आवंटित की जा सकेंगी। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं कराया जाएगा, उनकी ऑनलाइन नीलामी होगी। इसमें आरएसबीसीएल और आरएसजीएसएम भी भाग ले सकेंगे।

इनका कहना है…
नई आबकारी नीति में पहले के शराब ठेकेदार दुकानों का दो साल के लिए नवीनीकरण करा सकेंगे। नवीनीकरण नहीं होने वाली दुकानों की नीलामी की जाएगी। इस बार जिले में एसी मॉडल शॉप खोली जाएगी, जिसकी प्रक्रिया पांच मार्च के बाद शुरू करेंगे। पिछली साले ४६० करोड़ का लक्ष्य था इस बार अभी तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
डॉ.भवानीसिंह राठौड़, जिला आबकारी अधिकारी

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