
बीकानेर,सरकारी जमीन,गोचर भूमि और भूमि पर कच्ची बस्तियों का नियमन प्रकरण,याचिकाकर्ता भंवर सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला,मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी की खंडपीठ ने सुनाया फैसला,फैसले में हाई कोर्ट ने दिए निर्देश,कहा-‘गुलाब कोठारी याचिका के सभी प्रतिबंध होंगे लागू,’गोचर,ओरण जैसी प्रतिबंधित भूमि को नहीं किया जा सकेगा नियमन,’सरकारी भूमि पर कच्ची बस्तियों के नियमन से पहले मास्टर प्लान में करना होगा चेंज,हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार की विधि वेताओं की टीम करेगी अध्ययन,अध्ययन के बाद प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर जारी हो सकते हैं नए निर्देश’ सरकार की ओर से AAG संदीप शाह ने की पैरवी याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मोती सिंह और मनोज बोहरा ने की पैरवी