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बीकानेर, जिले में पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 5 फरवरी से 20 फरवरी तक संचालित सघन निरीक्षण अभियान में आदिनांक 27 सोनोग्राफी केंद्रों का निरीक्षण पूर्ण कर लिया गया है। मंगलवार को 10 सोनोग्राफी केंद्रों का निरीक्षण किया गया।

उपखंड बीकानेर समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं संयुक्त निदेशक डॉ देवेंद्र चौधरी तथा पीसीपीएनडीटी समन्वयक महेंद्र सिंह चारण द्वारा मंगलवार को बीकानेर शहरी क्षेत्र में 7 सोनोग्राफी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इनमें चलाना हॉस्पिटल, श्री कृष्णा हॉस्पिटल, सोनी लैब, अर्थ लैब मंगलम लैब, धनवंतरी लैब व बीकाणा लैब शामिल रहे। डॉ चौधरी द्वारा अब तक कुल 20 केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। मंगलवार को ही डिप्टी सीएमएचओ परिवार कल्याण डॉ योगेंद्र तनेजा द्वारा श्री डूंगरगढ़ व मोमासर के 3 सोनोग्राफी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। सीएमएचओ डॉ बी एल मीणा द्वारा सोमवार को नोखा के 4 अल्ट्रा साउंड केंद्रों का निरीक्षण किया गया।

डॉ मीणा ने बताया कि जिले में कुल 82 सोनोग्राफी केंद्र पंजीकृत व संचालित है इनमें से अब तक 27 सोनोग्राफी केंद्रों का निरीक्षण पूर्ण कर लिया गया है। बीकानेर शहर में 69, नोखा में 5, श्री डूंगरगढ़ में 3, देशनोक, लूणकरणसर, कोलायत, खाजूवाला व पूगल में 1-1 सोनोग्राफी केंद्र पंजीकृत है। शेष सभी का निरीक्षण जल्द ही पूर्ण किया जाएगा । निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से फॉर्म एफ का संधारण, उसमें समस्त सूचनाओं का इंद्राज, भ्रूण लिंग परीक्षण संबंधी पीसीपीएनडीटी एक्ट की चेतावनी व मुखबिर योजना पोस्टर के प्रदर्शन का भी संज्ञान लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण करना / करवाना अथवा सहयोग करना या विज्ञापन करना कानून अपराध होता है। भ्रूण लिंग परीक्षण संबंधी सूचना टोल फ्री नंबर 104 / 108 या व्हाट्सएप नंबर 9799997795 पर दी जा सकती है।
पीसीपीएनडीटी समन्वयक महेंद्र सिंह चारण ने बताया कि भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के कार्य में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मुखबिर योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सत्य सूचना पर तीन लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।

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