नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम का ऐलान किया है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।इसके मुताबिक ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए अब ड्रोन के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। बिना अनुमति के ड्रोन का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई हो सकती है।
भारत दुनिया का अग्रणी ड्रोन है
काम हो रहा। इससे लाखों ड्रोन पूरी सुरक्षा के साथ भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे भारत में भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद मिलेगी। ड्रोन का प्रमाणीकरण सरल और पारदर्शी होगा। यह प्रक्रिया को भी गति देगा।अधिसूचना में कहा गया है। ड्रोन का सरकारी पंजीकरण और सरकार ने सिस्टम बनाने की दिशा में संचालन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। ये ड्रोन नियमों की एकल खिड़की के माध्यम से भारत में ड्रोन निर्माण उद्योग के विकास में बहुत मददगार होंगे। ड्रोन यूजर को अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ड्रोन के अलावा उसके मालिक और पायलट का भी रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप किसी भी जोन में ड्रोन उड़ाना चाहते हैं, तो आपको अनुमति लेनी होगी।