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बीकानेर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्य व्यवस्थार्थ और प्रतिनियुक्तियों पर कार्य कर रहे चिकित्सा कार्मिकों को अब अपने मूल पदस्थापन स्थानों पर कार्य करना होगा।

तीन दिवस में मूल पदस्थापन स्थानों पर ऐसे चिकित्सा कार्मिकों को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किए गए है। निदेशक अराजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान मुकुल शर्मा की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित कार्मिकों का फरवरी 2022 से अग्रिम आदेश तक वेतन आहरित नहीं होगा। साथ ही संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

कार्यवस्थार्थं व प्रतिनियुक्तियों पर कार्यरत चिकित्सा कार्मिकों को उनके मूल पदस्थापन स्थानों पर भेजने के आदेश निदेशक ईएसआई, आरएससी, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, नियंत्रक एवं

प्रधानाचार्य आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संबंधित नियंत्रक अधिकारियों को दिए गए है। कार्यव्यवस्थार्थ और प्रतिनियुक्तियों के निरस्त होने से मेडिकल कॉलेज व पीबीएम अस्पताल, नर्सिंग स्कूल व नर्सिंग कॉलेज, सीएमएचओ कार्यालय, जिला अस्पताल सहित बीसीएमओ कार्यालयों और चिकित्सालयों, शहरी डिस्पेंसरियों, पीएचसी,

सीएचसी आदि में पदस्थापित कार्यव्यवस्थार्थ व प्रतिनियुक्त चिकित्सा कार्मिक प्रभावित होंगे। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में चिकित्सा कार्मिक कार्यवस्थार्थ व प्रतिनियुक्ति पर इधर उधर हो रखे हैं। इसकी वजह से अस्पतालों, डिस्पेंसरियों आदि में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। दर्जनों कर्मचारी अपने मूल पदस्थापन स्थानों पर कार्य न कर कार्यव्यवस्थार्थ व प्रतिनियुक्त स्थानों पर लंबे समय से काम कर रहे हैं।

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