बीकानेर। सीवरेज जल को बिना ट्रीटमेंट ही फैलाने के मामले में नोखा नगर पालिका लगातार घिरती जा रही है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पालिका के खिलाफ केस दायर किया है। अधिवक्ता विनायक चितलांगी व रवैल भारतीय के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार ने 24 जनवरी को केस दायर कर बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट को आठ सप्ताह के अंदर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ताओं के अनुसार उनके मुवक्किल ने दिसंबर 2021 में आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद अब आयोग ने केस दायर कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले एनजीटी ने पालिका पर पचास लाख का हर्जाना लगाया था। जो पालिका को जमा करवाने पड़े। इसके अतिरिक्त पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सवा दो करोड़ का हर्जाना लगाया। हालांकि इससे बचने के लिए पालिका अब जयपुर चक्कर काट रही है। अधिवक्ता विनायक चितलांगी व रवैल भारतीय के अनुसार अनुपचारित सीवरेज जल के फैलाव से जुड़े इस मामले में भी 28 जनवरी को एनजीटी में बहस होनी है। जिन लोगों को अनुपचारित सीवरेज जल के फैलाव से किसी प्रकार की हानि अथवा परेशानी हुई है, वे सभी 28 जनवरी से पहले क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं।