जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने गोचर भूमि पर 35 वर्ष से पुराने आवासीय कब्जों को नियमित करने की नीति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश रेखा बोराणा की खंडपीठ में याचिकाकर्ता श्री राजस्थान गो सेवा समिति व अन्य की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार ने एक तरफ कोर्ट में यह आश्वासन दिया था कि सार्वजनिक व गोचर भूमि पर अतिक्रमणों का नियमन नहीं किया जाएगा। उसके
विपरीत राज्य सरकार ने पिछले साल 27 दिसंबर को चारागाह व गोचर भूमि पर 35 वर्ष से पुराने आवासीय कब्जों को नियमित करने की एक नीति लागू की है। जिसे सभी जिला कलेक्टरों को भिजवाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस नीति में सरकार 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय निर्माणो को नियमित करना चाहती है।