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बीकानेर,उपभोक्ता संरक्षण समिति के उपखंड अध्यक्ष श्रेयांस बैद ने आज उपभोक्ता विषयक सगोष्टि में उपभोक्ताओं को जानकारी देते हुए बताया कि जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता अपने अधिकारों जाने की थीम पर भारत में 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा कानून बनाया गया जिसमें बहुत से परिवर्तन होते गए अब नए कानून 2019 ने उसकी जगह ले ली है जो उपभोक्ताओं को उनके बेहतर व पुरजोर तरीके से अपनी वस्तु की खामी को दूर करने का अवसर प्रदान करती है।

कंज्यूमर राइट्स की बात करें तो आज का उपभोक्ता पहले से जागरूक होकर अपने अधिकारों के प्रति लड़ रहा है । उपभोक्ता सुरक्षा के लिए जिला फोरम में एक करोड़ तक राज्य आयोग में 10 करोड़ तक व राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ से अधिक के मामले में पूर्व में निर्धारित राशि को बढ़ाकर राहत प्रदान की गई है व न्याय भी सीघ्र मिलने लगा है उससे भी उपभोक्ताओं में विश्वास बढ़ गया है । सोने के लिए हाल मार्किंग अनिवार्य की गई है । आई एस आई की लेबलिंग से क्वालिटी में सुधार हुवा है इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है । उपभोक्ता शिक्षा के लिए उपभोक्ता क्लब स्कूलों में खोलकर उपभोक्ता चेतना से सामाजिक चेतना प्रकाशमान की जा रही है जिससे बच्चे भी एम आर पी,एक्सपाइरी ,मेनुफेक्चरिंग का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं । उपभोक्ता संघठन भी उपभोक्ता जाग्रति के लिए सतत प्रयास रहता है इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था सीसीआई की शाखाएं पूरे देश मे सरकार के साथ मिल कर काम कर रही है । सरकार के उपभोक्ता मन्त्रालय द्वारा निशुल्क हेल्प लाइन का संचालन अनवरत किया जाकर आम जन को उनके अधिकारों के साथ उनके साथ हुए दुर्व्यवहार व क्षति पूर्ति भी दिलवाई जा रही है इसके लिए उपभोक्ता परामर्श दात्री समितियां भी आदर्श स्वरूप है । आम जन साईबर क्राइम का शिकार हो रहा है बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में उपभोक्ता अधिकारों का अत्यधिक ज्ञान आम जन होना जरूरी हो गया है जिसके कारण ही वो लूटने से बच सकता है ।

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