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बीकानेर. राज्य के पेंशनरों को अब दिसंबर से पेंशन बैंक से नहीं मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने बैंकों को दिसंबर माह का वेतन ए जो जनवरी में देय होता हैए भुगतान करने से मना करते हुए कोषालयों से दिए जाने के आदेश दिए है। अब तक पेंशनरों को पेंशन का भुगतान संबंधित बैंक द्वारा किया जाता रहा है लेकिन अब से सेवा निवृत कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान कोषालय द्वारा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण के निदेशक संजय सोलंकी ने सभी बैंकों को इस बारे में सूचित करते हुए बताया है कि सेवानिवृत कर्मचारियों को दिसंबर की पेंशन राज्य सरकार द्वारा पे मेनेजर के माध्यम से दी जाएगी। इस संबंध में कोषाधिकारियो को बैंक द्वारा भेजे गए आन लाइन स्टोल के आधार पर सिविल, पंचायत समिति, म्युनिसिपल, खादी, आइएस, एनपीएस, जज, हाईकोर्ट मजिस्ट्रेट पेंशनर्स की पेंशन तथा इन सबकी फैमिली पेंशन का भुगतान भी पे मेनेजर के माध्यम से किया जाएगा।

बैंक नहीं करेंगे भुगतान

बैंकों को उन्हें कोषाधिकारियों द्वारा भेजी गई पेंशन पत्रावलियों जिनका भुगतान शुरू नही किया गया है अथवा जो प्रोसेस इन पाइप लाइन है उनका भुगतान भी तुरंत रोकने को कहा गया है। बैंकों को पेंशनरों को 1 जनवरी 2022 को भुगतान की जाने वाली पेंशन का भुगतान नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए है। अगर बैंकों द्वारा 1 जनवरी 22 को या उसके बाद किसी भी पेंशन का भुगतान किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा उनका पुनर्भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

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