नई दिल्ली। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. आपका पैन कार्ड 10 दिन बाद काम करना बंद हो जाएगा. साथ ही चालू खाता पर बुरा असर पड़ेगा. SBI ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट किया है. बैंक ने चेताया है कि 30 जून से पहले ग्राहक अपना PAN और आधार लिंक करा लें. वरना बाद में ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है, चालू खाता भी प्रभावित होगी. SBI ने ट्वीट अपने कस्टमर्स को जानकारी दी है कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है. अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है तो PAN इनएक्टिव हो जाएंगे और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी. पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून है. एसबीआई ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है. अगर पैन और आधार तय समय 30 जून तक लिंक नहीं होता है तो फिर PAN इनएक्टिव हो जाएंगे और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में परेशानी होगी. बता दें कि इसके बाद ग्राहक अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे. साथ ही न हीं कोई सरकारी योजना का लाभ मिलेगा और न ही कोई सब्सिडी मिलेगी. साथ ही अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो धारा-234H के तहत आप पर अधिकतम 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. वही, बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वे घर बैठे इस KYC की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं. एसबीआई ने कहा कि ग्राहकों को केवाईसी अपडेट कराने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है. KYC अपडेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट को डाक या मेल के जरिए भेजे जाने के अनुरोध को स्वीकार करने की सलाह जारी की है