श्रीगंगानगर, : राजकीय जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर की महिला चिकित्सक डॉ. शालू अरोड़ा के खिलाफ धारा 304 आई.पी.सी. के जुर्म में एफ.आई.आर. दर्ज करने की माँग को आजभाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमजान अली चोपदार कि अगुवाई में प्रवीण कुमार पुत्र चम्बा राम, निवासी मानेवाला जैतसर, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर ने एडवोकेट श्रीकृष्ण कुक्कड़ ने एएसपी सहीराम बिश्नोई को प्रार्थना-पत्र सौंपा। इस अवसर पर पूर्णराम तथा बाबा पन्नू राम आदि उपस्थित थे। प्रार्थना-पत्र में इस बाबत एसएचओ, पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर को 5 दिसम्बर, 2021 को दी गई इतिला का भी हवाला दिया गया है। प्रार्थना-पत्र में प्रवीण कुमार ने लिखा है कि दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 को सांय 3.15 बजे उसकी पत्नी सुनीता को डिलीवरी हेतु राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया था। डयूटी पर उपस्थित स्टाफ ने डॉक्टर शालू अरोड़ा को बार-बार अवगत करवाया गया कि प्रसूता की स्थिति खराब है, तुरन्त आकर मरीज को चैक करें लेकिन डॉ. शालू अरोड़ा को बार-बार कॉल करने पर भी वे जान-बूझकर सरकारी हॉस्पीटल में नहीं आई। जिसकी वजह से उसकी पत्नी और नवजात शिशु की समय पर समुचित देखभाल न करने पर नवजात बच्चे का दुखद निधन हो गया। डॉ. शालू अरोड़ा को इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान था कि समय पर प्रसूता का समुचित ईलाज न करने पर प्रसूता और उसके नवजात बच्चे की मृत्यु होना निश्चित है लेकिन डॉ. शालू अरोड़ा द्वारा जान-बूझकर आपराधिक कृत्य कारित करते हुए प्रसूता का ईलाज नहीं किया। डॉ. शालू अरोड़ा ने आपराधिक कृत्य के दुष्परिणाम स्वरूप उसके नवजात पुत्र की मृत्यु कारित की। पुलिस थाना सदर के एसएचओ श्री कुंलदीप सिंह चारण को घटना की जानकारी मिलने पर वे राजकीय जिला चिकित्सालय में चौकी प्रभारी गुलाब सिंह हैड कांस्टेबल व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उपस्थित हुए। प्रवीण कुमार द्वारा एसएचओ सदर के निर्देशानुसार डॉ. शालू अरोड़ा व अन्य स्टाफ के खिलाफ उसके नवजात पुत्र की मृत्यु कारित करने के जुर्म में एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु लिखित में इतिला दी, लेकिन अभी तक एसएचओ, पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर द्वारा नामजद मुल्जिमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। प्रार्थी व प्रार्थी के गवाहों के बयान नहीं लिये। प्रवीण कुमार ने माँग की है कि नामजद मुल्जिमान द्वारा कारित जुर्म की गम्भीरता को देखते हुए एसएचओ, पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर को डॉ. शालू अरोड़ा एवं अन्य सह अभियुक्तगण के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए।
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