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बीकानेर। पंचायत समिति के एईएन ने सड़क निर्माण में कमीशन के 7000 रुपए सरपंच पति से रिश्वत में लिए थे। कोर्ट ने एईएन को दोषी मानते 3 साल कैद की सजा सुनाई है। 20 हजार का अर्थदंड भी डाला है। परिवादी रामकुमार बेनीवाल ने 13 अप्रैल, 12 को एसीबी की चूरू ब्यूरो चौकी में शिकायत की थी कि उसकी पत्नी चन्द्रावती ग्राम पंचायत कालावास की सरपंच है। गांव में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में महेन्द्र मोठासरा से खुबीराम की दुकान तक खड़ंजा सड़कबनाने का काम किया गया था।
दो-तीन माह बीतने के बाद भी पंचायत समिति के एईएन नवीन कुमार सोनी ने पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया। इसके लिए 15000 रुपए की रिश्वत मांगी। बाद में 7000 रुपए में सौदा तय हो गया। एसीबी ने 19 अप्रैल को एईएन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को दोषी माना। अर्थदंड नहीं चुकाने पर डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी शरद कुमार ओझा ने की।

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