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बीकानेर प्रशासन शहरों के संग • अभियान के दौरान नगर विकास न्यास की ओर से कच्ची बस्तियों में दिए जाने वाले आवंटन अधिकार पत्र के आवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा 14 बिंदू का शपथ पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है।

बताया जा रहा है कि आवंटन पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को इस शपथ पत्र को देना आवश्यक है। हालांकि इस 14 बिंदू के शपथ पत्र में 13 शपथ विभिन्न प्रकार की है, लेकिन बिंदू संख्या 12 पर दर्शित

शपथ अपराधिक प्रकरणों के दर्ज नहीं होने व हिस्ट्रीशीटर नहीं होने से संबंधित है। आंवटन अधिकार प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को इस शपथ की पालना भी आवश्यक है। शपथ पत्र में है यह

आवंटन अधिकार पत्र प्राप्ति के लिए आवेदक की ओर से दिए जाने वाले एक शपथ पत्र के बिंदू संख्या 12 पर शपथ है कि सीआइडी राजकीय स्तर पर विदेशियों की सूची में शामिल नहीं हूं। पुलिस रेकॉर्ड में दर्ज हिस्ट्रीशीटर एवं आपराधिक प्रकरणों में सजायाफ्ता नहीं हूं।

न बेच सकेंगे ना हस्तांतरण

14 बिंदू शपथ पत्र में वर्णित 13 शपथ में आवेदक अपने अन्य कोई जमीन व मकान नहीं होने, आवंटन अधिकार पत्र जारी होने के बाद इस भूमि पर निर्मित भवन को किसी अन्य को विक्रय, दान अथवा हस्तांतरण नहीं करने की भी शपथ लेनी होती है। वहीं भूखण्ड का नियमन हो जाने पर लीज राशि जमा करवाने, नियमन हो जाने के बाद किसी तरह का अवैध निर्माण पाए जाने पर कम्पाउंडेबल राशि जमा करवाने, भूखण्ड का नियमन हो जाने के बाद न्यास इस अधिक भूमि की बाजार दर से राशि वसूल करने व अतिक्रमण हटाने आदि के लिए स्वतंत्र रहेगा आदि शर्तो को मानने की भी शपथ ली जाती है।

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