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जयपुर. हाईकोर्ट ने कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को लेकर दायर एक और जनहित याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि रैली की अनुमति के लिए अभी पत्र नहीं मिला है। जब भी पत्र मिलेगा, नियमानुसार फैसला किया जाएगा। यह भी कहा कि ओमिक्रॉन वैरिएंट घातक नहीं है इससे न कोई मौत हुई है और न ही किसी को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरेशी और न्यायाधीश उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने अधिवक्ता राजेश मूथा की जनहित याचिका पर सोमवार को यह आदेश दिया।

याचिका में कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी 12 दिसंबर को जयपुर में रैली आयोजित कर रही है जिसमें 200000 लोगों के आने का अनुमान है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में यह जानलेवा साबित हो सकता है हाईकोर्ट रैली पर रोक लगाई

याचिका पर उठाए सवाल

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एम.एस. सिंघवी ने कहा कि जनहित याचिका प्रचार पाने के लिए दायर की गई है। इसमें 5 दिसंबर को होने वाले भाजपा के कार्यक्रम को चुनौती नहीं दी। और जिस दिन कांग्रेस रैली की खबर छपी, उसी दिन याचिका दायर कर दी गई, जो याचिकाकर्ता की अधूरी तैयारी को दर्शाता है।

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