बीकानेर प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अब आवेदकों के अभियान के दौरान हो रहे पट्टो संबंधित कार्यों के आवेदन निरस्त नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के नगर निगम,नगर परिषदों और नगर
पालिकाओं के आयुक्त व अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी किए है।
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी की ओर से जारी आदेश में बताया है कि नगरीय निकाय दस्तावेज के अभाव और गलत श्रेणी में आवेदन होने पर आवेदकों के आवेदन निरस्त नहीं करेंगे। अभियान के दौरान पट्टों से संबंधित आवेदनों को • निरस्त किए जाने की जानकारी मिलने के बाद डीएलबी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।
दस्तावेज की होगी पूर्ति :
अभियान के दौरान अब पट्टों के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र में किसी भी दस्तावेज के अभाव में निरस्त नहीं किए जाएंगे। आदेश के अनुसार यदि
आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार के दस्तावेज की कमी है, तो संबंधित आवेदक से उक्त दस्तावेज की पूर्ति करवाई जाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रकोष्ठ करेगा सहयोग
अभियान के दौरान अगर किसी आवेदक की ओर से किए गए आवेदन पत्र में दस्तावेज की कमी, श्रेणी में सुधार अथवा कोई अन्य कमी रहती है तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ ऐसे आवेदकों की मदद करेगा। प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव डॉ. मिर्जा हैदर बेग के अनुसार आवेदकों की मदद नियमानुसार की जाएगी। बेग के अनुसार क्षेत्र की असंमजसता के कारण भी आवेदन पत्र को निरस्त करने की बजाय संबंधित निकाय को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।