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बीकानेर। पांच साल पहले पांचू थाना क्षेत्र में १2 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले अभियुक्त को चार साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनाई। अभियुक्त पर जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने पांचू गांव निवासी विजय उर्फ बृजलाल (३2) पुत्र जीयाराम आचार्य को भादंसं की धारा, ३६३, ३६६, ३५४ एवं ७/८ पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत दोषी करार दिया। सभी धाराओं में चार-चार साल का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। मामले के अनुसार पीडि़ता 24 जनवरी, 2016 को ढाणी से गांव की दुकान से गिट्टी लाने गई थी तब आरोपी विजय उर्फ बृजलाल आचार्य ने बीच रास्ते में रोक लिया और दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीडि़ता के शोर मचाने से कोई राहगीर आ गया तब आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। पीडि़ता ने ढाणी आकर परिजनों को आपबीती बताई। इस पर पांचू थाने में मामला दर्ज किया गया।

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