













बीकानेर,न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,बीकानेर यह कि न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,बीकानेर द्वारा दुर्घटना दिनांक 21.10.2019 को जसु राम बिश्नोई पुत्र भारमल बिश्नोई निवासी गली नं. 05, राजीव नगर, बीकानेर वाहन संख्या RJ07-GC-9004 के मालिक चावली पत्नी दलीप भादु निवासी राजीव नगर, बीकानेर के उक्त ट्रक को ड्राईविंग करके कोलायत से मोरवी (गुजरात) जा रहा था। कि समय करीब 04.00 बजे सड़क आम नेशनल हाईवे थाराड़ सांचैर पर धुधवा ब्रिज के पास जब जसु राम बिश्नोई अपने वाहन संख्या RJ07-GC-9004को अपनी सही दिशा में नियंत्रित गति से चला रहा था तभी एक स्लीपर कोच बस संख्या GJ05-BV-8715 को उसका चालक मोहनलाल बहुत तेजगति, लापरवाही एवं गफलत से चलाता हुआ आया और रोंग साईड में आकर वाहन संख्या RJ07-GC-9004 के टक्कर मारकर उक्त दुर्घटना कारित कर दी। उक्त दुर्घटना को टालना जसुराम बिश्नोई के लिए असंभावी था। जिससे वाहन संख्या RJ07-GC-9004 में सवार ड्राईवर जसु राम बिश्नोई के गंभीर प्रकृति की चोटे आई और उन्हीं चोटों के कारण उसकी अस्पताल पहुचते ही मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना में वाहन संख्या RJ07-GC-9004 भी पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया। उक्त दुर्घटना स्लीपर कोच बस संख्या GJ05-BV-8715 के चालक मोहनलाल की लापरवाही एवं गफलत से हुई उक्त दुर्घटना में जसु राम बिश्नोई की मृत्यु का मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘बोळा’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 39,75,100/- रूपये व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए स्लीपर कोच बस संख्या GJ05-BV-8715 के चालक मोहनलाल व मालिक नवीन चैधरी एवं बीमा कम्पनी दी न्यू इण्डिया एंश्योरेंस कम्पनी को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।
