











बीकानेर,अंशुमान सिंह भाटी, विधायक कोलायत,ने आज राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से जिला बीकानेर के उपखंड क्षेत्र बज्जू में वर्ष 2020 से 2023 के मध्य हुए नियम विरुद्ध भूमि आवंटनों का गंभीर मामला उठाया।
विधायक भाटी ने सदन को अवगत कराया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बज्जू क्षेत्र में कुल 392 भूमि आवंटन किए गए, जिनमें व्यापक अनियमितताएं पाई गईं। मामले की जांच हेतु गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार 392 में से 285 भूमि आवंटन नियम विरुद्ध पाए गए, जिन्हें राजस्थान उपनिवेशन नियम 1975 के नियम 22(3) के अंतर्गत निरस्त योग्य माना गया है।
भाटी ने कहा कि कुल 7,518 बीघा भूमि से संबंधित इन 285 अनियमित आवंटनों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होना अत्यंत चिंताजनक है। जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण अधिकांश मामलों में निरस्तीकरण की प्रक्रिया लंबित है और आज तक एक भी भूमि आवंटन निरस्त नहीं किया गया है।
विधायक भाटी ने राज्य सरकार से मांग की कि सभी 285 नियम विरुद्ध आवंटनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर संबंधित भूमि को पुनः अराजी राज दर्ज किया जाए। साथ ही दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
विधायक भाटी ने कहा कि यह मुद्दा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं, बल्कि जनविश्वास और सरकारी भूमि की सुरक्षा से जुड़ा है। जनहित में शीघ्र कार्रवाई आवश्यक है।
– सादर : कार्यालय विधायक, श्री कोलायत !!
