











बीकानेर,केंद्रीय बजट 2026–27 देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला और करदाताओं के हित में संतुलित बजट रहा है। बजट में टैक्स स्लैब की स्थिरता के साथ नए नियमों से कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है, जिससे compliance आसान होगा और विवाद कम होंगे। वित्त मंत्री ने 1 अप्रैल 2026 से नए आयकर अधिनियम, 2025 को प्रभावी करने का ऐलान किया है, जो कर नियमों को सरल बनाएगा। 
मध्य-वर्ग और आम करदाताओं को राहत देते हुए नया टैक्स स्लैब ₹0–₹4 लाख तक शून्य, ₹4–8 लाख पर 5%, ₹8–12 लाख पर 10%, ऊपर की आय पर प्रगतिशील दरें रखी गई हैं, तथा विदेशी शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन पर टैक्स की दरों में कटौती कर घरेलू खर्च कम किया गया है। 
कुल मिलाकर यह बजट करदाता-मित्र, सरल कर प्रशासन और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने वाला प्रस्तुत होता है, जो निवेश, रोजगार और जीवनयापन की सहजता को बढ़ावा देगा। 
